सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की कानून पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है. इस फैसले को वक्फ बोर्ड के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. इसपर AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा, 'ये सेट बेक है, वर्क बोर्ड के लिए ये सेट बेक है. वर्क प्रॉपर्टीस के डेवलपमेंट प्रोटेक्शन और इल्लीगल एंकरोचेर्स से हटाने के लिए'. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एएसआई संरक्षित स्मारक और सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा नहीं माना जाएगा.