सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अपना अंतरिम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है, जिनमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होने का प्रावधान, वक्फ प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए कलेक्टर के अधिकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन की वैधता शामिल है.