आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज यानी बुधवार को सुलतानपुर के दीवानी की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया. संजय सिंह ने कहा, 'कंगना रानौत बिना दिमाग की हैं. ये गांधी का देश है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे.' संजय सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा UPS सरकारी कर्मचारियों के साथ फ्रॉड और धोखा है. सरकार को OPS लागू करना चाहिए, बीजेपी में भी घोर परिवारवाद है. संजय सिंह एक मामले की सुनवाई के लिए सुलतानपुर के दिवानी कोर्ट पहुंचे थे.
'UPS देश के साथ धोखा...'
संजय सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूपीएस के सवाल पर कहा कि ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा है. ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है. आप कर्मचारियों का ही पैसा काट कर उन्हें पेंशन दे रहे हैं. इसके लेकर कर्मचारी आक्रोशित हैं.
उन्होंने आगे कहा, 'इस स्कीम के तहत ज्यादातर दलित, ओबीसी, आदिवासी भी पेंशन पाने से वंचित हो जाएंगे. चार राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये चुनावी जुमला है.'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' वाले बयान पर संजय सिंह ने कहा, 'जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे क्योंकि ये गांधी, गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण का देश है. ये देश उन मान्यताओं पर यकीन करता है, जहां हम प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं. नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता.'
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'बीजेपी में भी परिवारवाद...'
संजय सिंह ने कंगना पर बात करते हुए कहा कि किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना बहुत ही अपमानजनक है और बीजेपी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए.
इसके अलावा संजय सिंह ने अमित शाह के पुत्र जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष और अरुण जेटली के पुत्र रोहन के महासचिव चुने जाने पर कहा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबको पकौड़ा तलना है. बीजेपी में भी घोर परिवारवाद है.
किस मामले में सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे संजय सिंह?
23 साल पहले बिजली, पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर एक आंदोलन हुआ था. इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 6 दोषियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन-तीन महीने कारावास की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था. इसी मामले को लेकर इन लोगों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां अपील खारिज कर दी गई थी और लोवर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. लेकिन यहां सरेंडर करने के बजाय बीते 22 अगस्त को संजय सिंह ने हाइकोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. इसी मामले में आज संजय सिंह मुचलका भरने सुलतानपुर की अदालत में पहुंचे. उन्हें 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई.
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