सुप्रीम कोर्ट 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए विकास यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 21 अप्रैल को करेगा. मां के स्वास्थ्य के आधार पर यह विकास यादव ने अंतरिम जमानत की मांग की है.
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान यूपी और दिल्ली से मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे एम्स की मेडिकल रिपोर्ट 21 अप्रैल को अदालत के सामने रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश ने एक मेडिकल बोर्ड गठित किया था.
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विकास यादव की मां को फिर से अस्पताल में कराया गया एडमिट
दिल्ली सरकार ने भी एक मेडिकल बोर्ड गठित किया था. बोर्ड गठित करने में उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने 7 और 10 दिन का समय लिया. जब तक मेडिकल बोर्ड विकास यादव की मां से मिलने हॉस्पिटल गया, तब तक उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन बताया गया कि उन्हें कल फिर से भर्ती कराया गया है.
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मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मेडिकल बोर्ड पर कहा कि जिस तरह से दोनों राज्यों ने काम किया. उसे देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि एम्स द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा. वह बोर्ड तुरंत अस्पताल का दौरा करेगा. मरीज की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.