
अगर आप जल्द विदेश यात्रा करने वाले हैं या विदेश से भारत लौट रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने Baggage Rules, 2026 और New Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026 को अधिसूचित कर दिया है. इन नए नियमों का मकसद एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों को तेज क्लीयरेंस देना है.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार, अब यात्री अपने बैगेज की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से और यात्रा से पहले भी घोषित कर सकेंगे. इससे कस्टम काउंटर पर लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. नए नियमों के तहत जनरल फ्री अलाउंस को बढ़ाया गया है, साथ ही ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस से जुड़े फायदे और ज्वेलरी के लिए विशेष छूट भी दी गई है.
सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के यात्रियों को एक लैपटॉप ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति दी है. इसके अलावा, ड्यूटी-फ्री सामान लाने की सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले जहां यह सीमा 50 हजार रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो हवाई मार्ग से भारत आ रहे हैं और जिनका सामान उनके साथ या उनके बैगेज में है.

नए नियमों में अस्थायी आयात और री-इंपोर्ट से जुड़े प्रावधान भी जोड़े गए हैं. यानी जो सामान यात्री भारत से बाहर ले जाकर वापस लाते हैं, उनके लिए अब प्रक्रिया ज्यादा सरल होगी और अनावश्यक अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
इसके अलावा, पालतू जानवरों को लेकर भी राहत दी गई है. तय शर्तों और नियमों का पालन करने पर अब यात्री अपने पालतू जानवरों को भी ड्यूटी-फ्री भारत ला सकेंगे.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या, बदलते आर्थिक हालात और यात्रियों की उम्मीदों को ध्यान में रखकर किए गए हैं. कुल मिलाकर, नए कस्टम बैगेज नियम यात्रियों के लिए एयरपोर्ट अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बनाने वाले हैं.