बीजेपी हेडक्वार्टर तक विरोध मार्च निकालने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उनपर आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि डीडीयू मार्ग पर धारा 144 लागू होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं मांगी थी.
एक अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 (अधिकारी के आदेश का उल्लंघन) के तहत आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने का ऐलान किया था और बीजेपी को गिरफ्तारी की चुनौती दी थी.
यह भी पढ़ें: 'केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए..', दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट से ED की मांग
दिल्ली पुलिस ने मार्च के दौरान लिया था एक्शन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, आतिशी सहित पार्टी के अन्य नेताओं, सांसदों और विधायकों को पुलिस ने बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च करने के दौरान रोक दिया था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इलाके में धारा 144 लगाई गई थी और आरोप लगाया कि आदेशों का उल्लंघन किया गया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. उन्होंने शनिवार को कहा था कि वह और अन्य आप नेता 19 मई को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे "ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे जेल भेज सकें."
यह भी पढ़ें: 'दिल्ली छोड़ दो वरना...', अरविंद केजरीवाल के लिए मेट्रो स्टेशनों पर लिखी धमकी, AAP ने BJP पर लगाया आरोप
'बड़े मामले दर्ज किए जाएंगे' - AAP
एफआईआर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज कराए जाएंगे. बयान में कहा गया है, "यह एक छोटा सा मामला है लेकिन आने वाले दिनों में हमारे खिलाफ बड़े मामले दर्ज किए जाएंगे. लेकिन हमारे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे और लोकसभा चुनाव में एक इंडिया ब्लॉक की सरकार लाएंगे."