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'...तुम्हारी जीभ काट देंगे', राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता की धमकी

तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी की सांसद से अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विंग ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. यहां पार्टी जिला प्रमुख मणिकंदन ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को दो साल की जेल सुनाने वाले जज जीभ काट देने की धमकी दे डाली.

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कांग्रेस नेता की जज को धमकी
कांग्रेस नेता की जज को धमकी

मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने पर राहुल गांधी की सांसदी रद्द किए जाने के बाद से बयानबाजी का दौर जारी है. एक तरफ जहां विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं बीजेपी भी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर आक्रमक है. इस सबके बीच कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की जीभ काटने की धमकी दे डाली है. 

दरअसल, तमिलनाडु के डिंडीगुल में राहुल गांधी की सांसद से अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विंग ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. यहां पार्टी जिला प्रमुख मणिकंदन ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को दो साल की जेल सुनाने वाले जज जीभ काट देने की धमकी दे डाली.

मणिकंदन ने विवादित भाषण देते हुए कहा, “23 मार्च को सूरत कोर्ट के जज ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई. सुन लो जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम तुम्हारी जीभ काट देंगे.”

उधर, मामला संज्ञान में आने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में मणिकंदन के खिलाफ तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही डिंडीगुल उत्तरी पुलिस ने विवादित बयान देने को द्वारा जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा 

बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में राहुल ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... सबका कॉमन सरनेम क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?' राहुल की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. 

इस पर बीती 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. सजा का ऐलान करते समय कोर्ट ने कहा था, 'इस अपराध की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये भाषण संसद के सदस्य ने दिया था, जिसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता है.' कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर उन्हें कम सजा दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा. दो साल की सजा मिलने के कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई. कानूनन अगर किसी सांसद को दो साल की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है.

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