Indian Railways: कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए घातक साबित हो रही है. इसी बीच रेल मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया. रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनता है या मास्क को सही तरीके से नहीं पहने नजर आता है तो टिकट चेकिंग स्टाफ को पूरी कार्रवाई करने का अधिकार है.
साथ ही कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाए. अब मध्य और पश्चिमी रेलवे ने अपने-अपनी डिविजन के आंकड़े जारी किए गए हैं. पश्चिमी रेलवे ने बताया कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 14062 यात्री ऐसे हैं जो बिना मास्क सफर करते हुए पकड़े गए. वहीं, मध्य रेलवे ने ये आंकड़ा 17 से 25 अप्रैल तक का जारी किया है.
पश्चिमि रेलवे ने रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, मुंबई और बड़ौदा में 13,191 यात्रियों ने कोरोना के नियमों को तोड़ा है. वहीं, मध्य रेलवे ने पांच डिविजनों का आंकड़ा जारी किया है. मध्य रेलवे की मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे डिविजन ने 17 से 25 अप्रैल तक 871 यात्रियों को बिना मास्क के सफर करते हुए पकड़ा गया.
रेलवे ने मास्क नहीं पहनने के लिए 23 लाख के जुर्माना वसूला है. पश्चिमी रेलवे ने एक अप्रैल से 25 अप्रैल तक 22 लाख 7 हजार, 200 रुपये जुर्माना वसूला है. वहीं, मध्य रेलवे ने 17 से 25 अप्रैल तक 1,70,450 रुपये का जुर्माना वसूला है.