बिहार सरकार ने सोमवार को अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक अद्यमी योजना' को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाने का फैसला लिया गया. राज्य उद्योग विभाग ने कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रखा था. इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग लगाने के लिए 10 लाख का रुपये की राशि मिलेगी.
क्यों लागू की गई स्कीम?
समाचार एजेंसी के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुषों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है. अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए बनी ये MAUY स्कीम मौजूदा मुख्यमंत्री SC-ST-EBC योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लगभग समान पैटर्न पर लागू की जाएगी.
क्या है स्कीम में?
एस सिद्धार्थ ने बताया, इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी. 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये सब्सिडी होगी जबकि बाकी 5 लाख रुपये लोन के तौर पर होंगे. इसे किश्तों में लौटाना होगा.
कैबिनेट मीटिंग में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
IGIMS पटना में फ्री इलाज: कैबिनेट ने बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस, पटना) में मेडिकल टेस्ट और इलाज मुफ्त करने का फैसला किया है. अब से अस्पताल में मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन और बेड फीस को छोड़कर बाकी सब फ्री रहेगा.
- बिहार में 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाने के फैसले पर भी मुहर लग गई है. अभी राज्य में 12 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं. इनमें से 23 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन उन कस्बों में बनेंगे, जिनमें 2 लाख से ज्यादा आबादी है. जबकि 5 स्टेशन छोटे कस्बों में बनेंगे.