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जम्मू-कश्मीर: राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी स्कूल टीचर बर्खास्त

दमहाल हांजीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में लावे का नाम है. अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक पर 9 जुलाई, 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के एक मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भीड़ को उकसाने का आरोप है.

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने टीचर को सस्पेंड किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने टीचर को सस्पेंड किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कुलगाम जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के चलते बर्खास्त कर दिया. प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर जिले के दमहाल हांजीपोरा इलाके के मंजगाम के निवासी मंजूर अहमद लावे को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त कर दिया गया है. संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति को बर्खास्त करने का प्रावधान है. 

अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के संज्ञान में आ गई थीं. उन्हें राज्य के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया, जैसे कि आतंक से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना. 

दमहाल हांजीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में लावे का नाम है. अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक पर 9 जुलाई, 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के एक मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भीड़ को उकसाने का आरोप है.

अधिकारी ने बताया कि 10 सितंबर, 2016 को एक अन्य घटना में, लावे ने अपने सहयोगियों के साथ एक अनियंत्रित भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी पर पथराव किया, जिसमें भीड़ के बीच से हथियारबंद बंदूकधारियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की. 

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अधिकारी के मुताबिक एक शिक्षक के रूप में लावे की जिम्मेदारी थी कि वह छात्रों को राज्य की सुरक्षा के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों में शामिल न होने के लिए मार्गदर्शन करें और जब विषय स्वयं छात्र समुदाय के बीच अलगाववाद को भड़काने में सहायक हो. लेकिन एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है. 

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