जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत उनकी हिरासत को रद्द कर दिया. साल 2025 में दर्ज इस मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए आदेश निरस्त किया. इस फैसले को मेराज मलिक के लिए अहम कानूनी जीत माना जा रहा है.
AAP विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ 2025 में इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. सोमवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनकी हिरासत को अवैध मानते हुए इसे निरस्त कर दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ़ वानी ने खुली अदालत में यह घोषणा की है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेहराज मलिक की हिरासत रद्द की जाती है. आम आदमी पार्टी के नेता और डोडा विधायक के तौर पर उनका यह मामला काफी चर्चा में रहा था. वो अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं.
गौरतलब है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है. ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला मेहराज मलिक के लिए अहम माना जा रहा है.