शिमला के संजौली क्षेत्र में अवैध मस्जिद निर्माण पर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है. कोर्ट ने मस्जिद के तीन मंजिल ढांचे को हटाने का आदेश दिया है. अदालत ने यह भी कहा है कि मस्जिद प्रधान की देखरेख में दो महीने के भीतर यह निर्माण हटाया जाना चाहिए.