डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है. 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, राज्य सरकार ने पैरोल का अनुरोध शनिवार को मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को भेजा है.
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल में दो शिष्यों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है. पैरोल का यह अनुरोध 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले किया गया है.
आयोग ने मांगी जानकारी
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परामर्श के लिए प्रस्ताव का अनुरोध भेजा है. सीईओ ने बदले में दोषी की रिहाई के लिए आकस्मिक और बाध्यकारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी हैं. डेरा प्रमुख इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. 13 अगस्त को बागपत स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी.
हाल ही में- डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल और छुट्टी दिए जाने के मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. एसजीपीसी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में हरियाणा जेल विभाग को निर्णय लेने का अधिकार देता है.
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गुरमीत को कब-कब मिली पैरोल या फरलो?
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फिर क्या होती है पैरोल?
अब बात करते हैं पैरोल की. दरअसल, पैरोल भी फरलो की तरह ही एक छुट्टी है, जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है. ये अंडरट्रायल कैदियों की स्थिति में भी मिल जाती है. इसमें कैदी को एक खास कारण बताना होता है कि आपको बाहर क्यों जाना है. जैसे कैदियों को परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने या मेडिकल कारणों को लेकर ये छूट दी जाती है, जिसे पैरोल कहते हैं. पैरोल भी दो तरह की होती है, जिसमें एक कस्टडी पैरोल है और रेगुलर पैरोल.
कस्टली पैरोल में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है. जैसे किसी से मिलने की इजाजत मिली है तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उससे मिलाकर फिर पुलिस जेल में ले जाती है.