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'अदालत को ताला लगा दें, अब CM तय करेंगे मुजरिम कौन है', बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Owaisi on bulldozer action: एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर कहा है कि बुलडोजर एक समुदाय के घरों पर चलाकर, देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है. ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अदालत को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि CM तय करेंगे मुजरिम कौन है.

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असदुद्दीन ओवैसी (File Photo)
असदुद्दीन ओवैसी (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रविवार को प्रयागराज में जावेद पंप के घर पर चलाया गया बुलडोजर
  • 3 जेसीबी की मदद से गिराया गया जावेद का 2 मंजिला घर

Owaisi on bulldozer action: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में की गई बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधा है. रविवार को गुजरात के कच्छ में रैली के दौरान AIMIM प्रमुख ने बुलडोजर एक्शन पर हमला किया. 

ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर एक समुदाय के घरों पर चलाकर, देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है. ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अदालत को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि जब CM तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरुरत?

बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर रविवार को बुलडोजर चला. अटाला इलाके में स्थित हिंसा के मुख्य आरोपी के घर को गिराया गया. 2 मंजिला इमारत को गिराने के लिए 3 जेसीबी की मदद ली गई. 5 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण का काम पूरा हुआ.

प्रयागराज में रविवार को कई घंटों की मशक्कत के बाद जावेद के घर को जमींदोज किया गया. प्रशासन को इस कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. सबसे पहले जावेद के घर का मेन गेट बुलडोजर के निशाने पर था. 

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इस दौरान ये भी ध्यान में रखा गया कि आसपास के घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे.इस कार्रवाई को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने पूरा किया. ध्वस्तीकरण का मामला पहले से ही संज्ञान में था और कागजी कार्रवाई भी चल रही थी. जावेद पंप को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

इस कार्रवाई पर PDA का कहना था कि उसकी ओर से 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जावेद पंप को 24 मई को सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन ना ही वो पेश हुआ और ना ही उसने कोई जवाब दिया. PDA का कहना था कि जावेद पंप ने बिना अनुमति के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर 250X60 फीट का निर्माण कराया है. जब जावेद की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो अथॉरिटी ने 25 मई को ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश दिया, जिसे घर के बाहर चस्पा किया गया था.

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