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आपकी गाड़ी पब्ल‍िक प्लेस पर चल रही तो वह प्राइवेट नहीं, जान‍िए द‍िल्ली हाई कोर्ट का पूरा आदेश

आपकी गाड़ी पब्ल‍िक प्लेस पर चल रही तो वह प्राइवेट नहीं, जान‍िए द‍िल्ली हाई कोर्ट का पूरा आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कोर्ट ने कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' है जो कोविड 19 वायरस को फैलने से रोकेगा. बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. देखिए आजतक संवाददाता पूनम शर्मा की ये रिपोर्ट.

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