सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें में 29 जुलाई, 2024 से 3 अगस्त, 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है. ताकि लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके. बता दें कि देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था.
लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लोक अदालतें इस देश में न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं जो सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान की प्रक्रिया को तेज करने का वैकल्पिक समाधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और कुशल न्याय वितरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है. इस लोक अदालत में वैवाहिक और संपत्ति विवादों, मोटर दुर्घटना दावों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामलों सहित निपटान के लायक मामलों पर विचार किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं.