छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे.
इससे पहले भूपेश बघेल और उनके बेटे ने इस मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी.
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जन्मदिन के दिन गिरफ्तार हुए थे चैतन्य बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनी है, तो इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करनी होगी. गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया था.
इससे पहले ईडी ने भिलाई स्थित बघेल परिवार के आवास पर छापेमारी की थी. ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े पैसों के लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं.