कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अहम फैसला लिया. इसके तहत बिहार में अब कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे से लागू रहेगा. पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू होगी. साथ ही 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगी.
दरअसल, बिहार में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी दफ्तर भी शाम 4 बजे बंद होंगे. राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें और सख्त किया जाएगा.
फैसले के मुताबिक, 29 अप्रैल से शाम 4 बजे सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद होंगे. दफ्तरों में सिर्फ 25 फीसदी कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आयेंगे. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जायेगा. कोरोना कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. जबकि श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे.
बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के तहत चलेंगे. रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. लोग खाना पैक करा कर ले जा सकेंगे. होम डिलीवरी भी रात 9 बजे तक जारी रहेगा.
राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि वे कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरतें. साथ ही राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश दे रखा है उसका हर हाल में पालन कराया जाये.
गौरतलब है कि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,374 नए केस सामने आए. पटना में सबसे ज्यादा 2207 नए संक्रमित मिले. राजधानी पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है, यहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले मिल रहे हैं.