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NEET जैसी परीक्षा खत्म क्यों करना चाहती है तमिलनाडु सरकार? राष्ट्रपति को लिखा पत्र

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती और +2 अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिया जाता तो छात्र आत्महत्याओं से बचा जा सकता था.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

देश में MBBS और BDS की पढ़ाई करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) क्वालीफाई करना जरूरी है. नीट स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस परीक्षा को खत्म करना चाहती है. हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने एंटी-नीट बिल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा कि अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती और +2 अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिया जाता तो छात्र आत्महत्याओं से बचा जा सकता था.

नीट परीक्षा खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र
डी.ओ. का पाठ थिरु एम.के. स्टालिन ने 14-8-2023 डी.ओ. लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए लिखा, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम विधेयक, 2021 को मंजूरी देने में देरी के कारण होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे तुरंत सहमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं. तमिलनाडु सरकार मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का लगातार विरोध कर रही है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नीट आधारित चयन प्रक्रिया शहरी छात्रों और उन लोगों का पक्ष लेती है जो महंगी कोचिंग कक्षाएं ले सकते हैं और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से गरीबों के खिलाफ है और वंचित करता है. यह हमारा विचार रहा है कि चयन प्रक्रिया केवल +2 अंकों के माध्यम से होनी चाहिए, जो कि एक अलग प्रवेश परीक्षा के बजाय स्कूली शिक्षा का परिणाम है, जो छात्रों पर एक अवांछित अतिरिक्त तनाव है.

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उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए उच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. समिति ने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया और इसके प्रतिकूल प्रभाव पर एक विस्तृत अध्ययन किया. गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए आवेदन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं. इस रिपोर्ट और विभिन्न चर्चाओं के आधार पर, 'तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2021' (2021 का एल.ए. विधेयक संख्या 43) को तमिलनाडु विधानसभा विधान सभा द्वारा 13.09.2021 को पारित किया गया और माननीय को भेजा गया. 18.09.2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की. चूंकि इसे पांच महीने की देरी के बाद माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाया गया था, इसलिए इसे 08.02.2022 को विधानसभा में फिर से पेश किया गया और पुनर्विचार के बाद फिर से पारित किया गया और इसे माननीय राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने के लिए फिर से माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया. तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है और सहमति के लिए लंबित है.

छात्रों के सुसाइड को रोका जा सकता था: एम. के. स्टालिन
हमारे विधेयक पर सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (21.06.2022 को), उच्च शिक्षा विभाग, MoE (26.08.2022 और 15.05.2023) की टिप्पणियों को अग्रेषित किया था. आयुष मंत्रालय (13.01.2023) ने विधेयक पर टिप्पणी की और हमसे टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा. हमने सभी विवरण भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिये थे. लेकिन हमारे विधेयक को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है और छात्रों को NEET आधारित प्रवेश प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया गया है. इससे छात्रों और अभिभावकों के मन में भारी चिंता और तनाव पैदा हो गया है. परिणामस्वरूप, NEET के माध्यम से प्रवेश पाने में विफलता से निराश छात्रों (या उनके माता-पिता) द्वारा आत्महत्या करने की कई दुखद घटनाएं हुई हैं. हाल ही में भी चेन्नई के क्रोमपेट के एक छात्र और उसके पिता ने NEET में छात्र के फेल होने के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली थी. इसके साथ ही हमारे राज्य में नीट के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. इन त्रासदियों से निश्चित रूप से बचा जा सकता था अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी गई होती और +2 अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिए गए होते.

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हमारी सरकार द्वारा पारित एंटी नीट बिल तमिलनाडु के लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न विधायी सर्वसम्मति का परिणाम है. इसके कार्यान्वयन में प्रत्येक दिन की देरी से न केवल योग्य छात्रों को मूल्यवान मेडिकल सीटें गंवानी पड़ती हैं, बल्कि हमारे समाज को अमूल्य मानव जीवन भी गंवाना पड़ता है. इसलिए, मैं इस मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित उपरोक्त विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी दें.

राज्यपाल ने क्यों लौटाया एंटी-नीट बिल
वहीं राज्यपाल ने कहा कि एक मिथक फैलाया जा रहा है कि केवल कोचिंग केंद्रों की सेवाओं का उपयोग करने वाले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं. राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के बिना उपलब्धियां भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं और यह परीक्षा जारी रहेगी. उन्होंने कहा, 'देखिए, मैं (विधेयक को) मंजूरी देने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा. इसे कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम महसूस करें. मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा करें और सर्वश्रेष्ठ बनें, उन्होंने यह साबित कर दिया है.' 

20 अगस्त को भूख हड़ताल
तमिलनाडु में DMK, NEET के खिलाफ 20 अगस्त को राज्यव्यापी भूख हड़ताल करेगी. तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित नीट विरोधी विधेयक (Anti-NEET Bill) को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार और राज्यपाल की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है. तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य के विद्यार्थियों को इस परीक्षा से छूट दी जाए. उसका सुझाव है कि उन्हें 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कोर्स में एडमिशन दिया जा सकता है.

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