उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे. लेकिन, SIR के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें करीब 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल हैं. यानी लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.
ऐसे में सवाल है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हट गए हैं, क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे. या फिर उन्हें नाम जुड़वाने का एक मौका मिलेगा? तो जानते हैं जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, उन्हें क्या करना होगा?
क्या नहीं दे पाएंगे वोट?
बता दें कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए, ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं दे पाएंगे. दरअसल, ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे, वो फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं. चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट लिस्ट के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी. ये फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी.
इस लिस्ट में जिनका नाम होगा, वो लोग वापस ना जुड़वाने तक वोट नहीं दे पाएंगे. लेकिन, फाइनल लिस्ट में नाम ना होने पर भी नाम शुरुआती प्रक्रिया से जुड़वाए जा सकते हैं. ऐसे में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने पर आपके पास नाम जुड़वाने का मौका रहेगा और आप नाम जुड़वा सकते हैं.
कैसे चेक करें अपना नाम?
ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र, और मतदाता विवरण में से जरूरी जानकारी भरकर अपना नाम देखना होगा. लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर इसमें नाम नहीं है तो आपको आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
नाम नहीं है तो क्या करें?
अगर किसी को नाम में त्रुटि या नाम गायब होने की शिकायत है, तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए आप अपनी आपत्ति एक महीने में दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी है. आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा, उसके बाद आपका नाम एड हो जाएगा. इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज (आधार कार्ड के साथ मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में परिवार का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, बिल, पासपोर्ट आदि) बीएलओ को देने होंगे, जिसमें आधार कार्ड या पारिवारिक दस्तावेज शामिल हैं.
इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी नाम जुड़वा सकते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. आप ECI Net ऐप्लीकेशन या चुनाव आयोग के पोर्टल के जरिए ये फॉर्म भर सकते हैं. इसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में दिख जाएगा. अगर किसी के कार्ड में कुछ गलती है तो फॉर्म-8 भरना होगा.