महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ अपनी लिव-इन पार्टनर की पिटाई करने और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने 25 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 324 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके लिव-इन पार्टनर ने 13 और 14 जून की रात उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया. उसके इनकार करने पर उसे बेल्ट से जमकर पीटा और मुक्के भी मारा. इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दिया. पीड़िता ने अगले दिन अंबरनाथ पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है. इस मामले की जांच जारी है.
बताते चलें कि मार्च में ठाणे इलाके में एक 12 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की गई थी. इसमें असफल होने पर दो आरोपियों ने नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी थी. उसकी लाश एक तालाब के अंदर मिली थी. इस मामले में पुलिस ने राजमिस्त्री का काम करने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया था. दोनों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.
पुलिस ने बताया था कि दोनों आरोपियों ने ठाकुरपाड़ा इलाके से 12 साल के बच्चे का अपहरण कर किया था. इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश करने लगे. लेकिन लड़के ने शोर मचा दिया, तो आरोपी घबरा गए और बच्चे की हत्या कर दी. फिर बच्चे का हाथ-पैर बांधकर उसकी लाश को नवी मुंबई के तलोजा के पास एक गांव के तालाब में फेंक दिया था.
बताया गया कि 25 मार्च को नाबालिग बच्चा अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकला था. लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद वो लापता हो गया. घरवालों ने उसे यहां वहां तलाश किया. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. इसके बाद उसके परिजन शिल-दाइघर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उसके गुमशुदा हो जाने की शिकायत दर्ज कराई. फिर पुलिस ने तलोजा के पास एक तालाब से बच्चे की लाश बरामद की थी.