दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. ये वारदात साल 2020 में हुई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में 6 जून, 2020 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि किसी बहाने से 15 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है. इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई. पुलिस ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र और साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है.
बताते चलें कि सितंबर महीने में गुरुग्राम की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई थी. इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराया था.
सोहना निवासी एक व्यक्ति ने साल 2021 में पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि मथुरा जिले के मूल निवासी विनोद ने उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया. इस शिकायत के बाद सोहना सदर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.