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मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर भेजें, सेवा करवाएं, गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश

गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर सख्ती बरतने का आदेश देते हुए कहा जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें पकड़ा जाये और उन्हें कोरोना मरीजों की सेवा के लिए कोविड केयर सेंटर भेजा जाए.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मास्क न पहनने वालों पर अदालत की सख्ती
  • 'पकड़कर कोविड केयर भेजे जाएं ऐसे लोग'
  • 'कोरोना मरीजों की सेवा करें ऐसे लोग'

गुजरात में कोरोना संक्रमण के दौर में मास्क नहीं पहनने वालों पर हाईकोर्ट ने सख्ती की है. गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना सेंटर भेजा जाए और वहां उनसे कोरोना मरीजों की सेवा कराई जाए. 

अदालत ने राज्य सरकार को इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर सख्ती बरतने का आदेश देते हुए कहा जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें पकड़ा जाये और उन्हें कोरोना मरीजों की सेवा के लिए कोविड केयर सेंटर भेजा जाए. अदालत ने कहा कि ऐसा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. 

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बता दें कि गुजरात में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. मंगलवार को राज्य में कोरोना के 1477 मरीज सामने आए. इसके साथ ही राज्य में अबतक 2 लाख 11 हजार 257 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जबकि मंगलवार को कोरोना से संक्रमित 15 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में कोरोना से अबतक 4004 लोगों की मौत हो गई है. राज्य में रिकवरी रेट 91.06 प्रतिशत है. 

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बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी मास्क कोरोना के खिलाफ संघर्ष में जरूरी हथियार बना रहेगा. मंगलवार को ICMR के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि आने वाले समय में भी मास्क की अनिवार्यता बनी रहेगी. 

 

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