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आपको New Tax Slab चुनना चाहिए या पुराना ही बेहतर? ITR फाइलिंग को लेकर हर सवाल का जवाब

अगर 10 लाख की आय वाला तमाम आयकर छूट यानी डिडक्शन का लाभ लेता है तो उसके लिए पुराना टैक्स स्लैब ही फायदे का सौदा रहेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि OLD Tax Slab का विकल्प अभी भी लोगों के सामने होगा.

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इनकम टैक्स से जुड़े सवाल और जवाब
इनकम टैक्स से जुड़े सवाल और जवाब

31 मार्च बीतते ही अब लोग ITR फाइल करने को लेकर सक्रिय हो गए हैं. लेकिन अधिकतर लोग कंफ्यूज हैं कि कौन-सा टैक्स स्लैब चुनें, जो फायदेमंद रहेगा. क्योंकि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए टैक्स स्लैब को बेहतर करके लोगों के सामने पेश करने का दावा किया है. लेकिन क्या सच में सभी लोगों के लिए न्यू टैक्स स्लैब (New Tax Slab) फायदे का सौदा साबित होने वाला है. ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम आपको नीचे देने की कोशिश करेंगे.

सवाल: क्या नया इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax New Slab) सबके लिए बेहतर है?
जवाब: आयकर एक्सपर्ट प्रीति शर्मा (टैक्स पार्टनर, BDO India) का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब एक बेहतर प्रयोग है. न्यू टैक्स स्लैब उस बड़ी आबादी के लिए शानदार विकल्प है, जिसका कहीं कोई निवेश नहीं है. यानी अगर आपने भी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो फिर तो आपको न्यू टैक्स स्लैब चुनना चाहिए, जिससे कम टैक्स भरना होगा.

 

सवाल: अगर 7 लाख रुपये सालाना सैलरी है तो क्या करें?
जवाब: नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) में 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है. अगर आप भी 7 लाख रुपये सालाना कमाते हैं तो आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा. जबकि पुराने टैक्स स्लैब चुनने पर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा या फिर टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है. 

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सवाल: पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए अब भी फायदेमंद है?
जवाब: अगर आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते हैं तो डिडक्शन का लाभ लेकर पुराने टैक्स स्लैब से ही ज्यादा पैसे बचा सकते हैं. इसके लिए होम लोन, NPS, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे विकल्प चुनने होंगे. नया टैक्स स्लैब उनके लिए बेहतर है, जो निवेश नहीं करना चाहता है. 

सवाल: 10 लाख रुपये सालाना सैलरी वालों के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है?
जवाब: अगर किसी की सालाना आय 10 लाख रुपये है, तो नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) के हिसाब 60 हजार रुपये आयकर देना होगा. इसके अलावा 4 फीसदी सेस का प्रावधान है. लेकिन अगर 10 लाख की आय वाला पुराने टैक्स स्लैब को चुनता है और तमाम आयकर छूट का लाभ लेता है तो उसके लिए पुराने टैक्स स्लैब ही फायदे का सौदा रहेगा. क्योंकि पुराने टैक्स स्लैब में 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक छूट मिलती है. इसके अलावा होम लोन पर 2 लाख का छूट, NPS में निवेश कर अतिरिक्त 50 हजार रुपये का छूट और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरकर खुद की आय को पूरी तरह से टैक्स छूट के दायरे में ला सकता है. 

सवाल: सालाना 10 लाख सैलरी वालों के लिए कैसे New Tax Slab बेहतर है?
जवाब: पहले 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 22500 रुपये का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 15000 रुपये हो जाएगा, यानी 7500 रुपये का फायदा होगा. इसी तरह 6 से 9 लाख आय वालों को अब पहले के मुकाबले 15000 रुपये, 9 से 12 लाख रुपये की इनकम वालों को 25000 रुपये का फायदा मिलेगा. जबकि 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय वालों को 37500 रुपये ज्यादा बचेंगे. अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब फायदे का सौदा रहेगा. 

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सवाल: पुराना टैक्स स्लैब चुनने के लिए क्या करना होगा?
जवाब: सरकार ने साफ कर दिया है कि पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प अभी भी लोगों के सामने होगा. हालांकि अब अगर करदाता नए टैक्स स्लैब को नहीं चाहता है, तो उसे पुराना टैक्स स्लैब चुनना होगा. अब पहले विकल्प के तौर पर New Tax Slab होगा, जबकि वैकल्पिक पुराना टैक्स स्लैब होगा. 

सवाल: न्यू टैक्स स्लैब क्या है?
जवाब: इस साल बजट में सरकार ने एक नया टैक्स स्लैब पेश किया है. नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी. अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे. न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है.

New Tax Slab में टैक्स छूट की लिमिट- 
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

सवाल: Old Tax Slab क्या है? 
जवाब: ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है. सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था. 

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पुराना इनकम टैक्स स्लैब-
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%

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