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यूटिलिटी

बुकिंग से ट्रांसफर तक... जान लीजिए LPG के ये 5 नियम, वरना कट जाएगा कनेक्‍शन!

संकट के समय बदले कई नियम
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जियो-पॉलिटिकल तनाव के बीच एलपीजी के कई नियमों में बदलाव हुआ है. गैस कंपनियों ने LPG कनेक्शन ट्रांसफर, रिफिल बुकिंग और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में शिफ्ट होने को लेकर जरूरी नियम जारी किए हैं. अगर आप भी अपना एड्रेस या घर बदल रहे हैं और एलपीजी के कंज्‍यूमर हैं तो आपको इन नियामों के बारे में जान लेना चाहिए, वरना आपका कनेक्‍शन कट सकता है. 

सरकार की नई गाइडलाइन
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अधिकारियों की ओर से भी यह जानकारी दी गई है कि अगर आप घर बदल रहे हैं तो आपको कुछ काम करने ही होंगे. इसके साथ ही पीएनजी में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अपने पूरे दस्‍तावेजों को तैयार रखना चाहिए. इन नियमों का सही तरीके से पालन किए जाने पर कंज्‍यूमर्स को बेहतर और आसान सेवा मिलेगी. आइए जानते हैं कौन-कौन से ये नियम हैं... 

1.घर बदलने से पहले सबसे पहले करें ये काम 
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1.घर बदलने से पहले सबसे पहले करें ये काम 
अगर आप अपना नया घर बदल रहे हैं तो सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी को इसकी जानकारी देनी होगी. कनेक्‍शन ट्रांसफर के लिए अप्‍लाई करना होगा. साथ ही पहचान पत्र, नए एड्रेस का सर्टिफ‍िकेट, गैस बुकिंग और कनेक्‍शन वाउचर जैसे दस्‍तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. 

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2. सेम एरिया में गैस शिफ्ट होने पर 
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2. सेम एरिया में गैस शिफ्ट होने पर 
अगर आप उसी एजेंसी के एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं या नए घर में जा रहे हैं तो आपको अपना कनेक्‍शन बदलने की आवश्‍यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ एड्रेस बदलने से ही काम हो जाएगा. आप एजेंसी पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से पता अपडेट करा सकते हैं, जिससे LPG सिलेंडर की डिलीवरी बिना किसी रुकावट के होती रहेगी. 

3. किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट होने पर 
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3. किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट होने पर 
नया पता किसी दूसरी गैस एजेंसी के सर्विस एरिया में है, तो मौजूदा एजेंसी से ट्रांसफर टर्मिनेशन वाउचर (TTV) लेना जरूरी है. इसी दस्‍तावेज के आधार पर आपको नई गैस एजेंसी का कनेक्‍शन मिलेगा. ट्रांसफर पूरा करने के लिए जरूरती पर्सनल डॉक्‍यूमेंट और पुरानी गैस एजेंसी की तरफ से दिए गए दस्‍तावेज को देना आवश्‍यक है. 
 

4. किसी दूसरे शहर में जाने पर 
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4. किसी दूसरे शहर में जाने पर 
अगर आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मौजूदा गैस एजेंसी को एलपीजी सिलेंडर और रेगुलेटर को वापस करना होगा. इसके बाद, एजेंसी टर्मिनेशन वाउचर जारी करेगी, फिर जमा की गई सिक्‍योरिटी डिपॉजिट वापस करेगी. इसके बाद, नए शहर में नई एजेंसी दस्तावेजों की जांच के बाद नया कनेक्शन जारी किया जाएगा. 

5. पीएनजी कनेक्‍शन लेने पर क्‍या करें? 
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5. पीएनजी कनेक्‍शन लेने पर क्‍या करें? 
देशभर में पिछले छह महीनों में 13.4 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्‍शन दिए जा चुके हैं. सरकार के नए गाइडलाइन के बाद पीएनजी कनेक्‍शन की संख्‍या तेजी से बढ़ी है. सरकार का लक्ष्‍य 60 लाख पीएनजी कनेक्‍शन देना है. ऐसे में अगर किसी के पास एलपीजी और पीएनजी कनेक्‍शन दोनों है तो उसे एलपीजी को सरेंडर करना होगा और अगर आप पीएनजी लेने जा रहे हैं तो भी LPG कनेक्‍शन को सरेंडर करना होगा. 

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