जुलाई महीने में लागु हुए जीएसटी को लेकर अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन बरकरार है. इसी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार, होटल, कंपनियां व अन्य कारोबार फर्जी जीएसटी बिल जारी कर रहे हैं, जो कि बिलकुल गलत है.
अगर आपके मन में भी जीएसटी को लेकर किसी भी तरह की उलझन है. आपको लगता है कि कोई दुकानदार या कंपनी आप से तय जीएसटी से ज्यादा टैक्स वसूल रही है, तो आप खुद ही अपने स्तर पर इसकी जांच कर सकते हैं.
आपकी नजर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, जो जीएसटी के नाम पर आप से अवैध वसूली कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं. आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप फर्जी जीएसटी बिल की पहचान कर सकते हैं. इसके साथ ही हम बता रहे हैं कि कैसे और कहां शिकायत कर सकते हैं.
सबको नहीं है जीएसटी चार्ज करने का अधिकार :
जिन कारोबार का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है, उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है. अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर समेत कुछ राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपये है.
ये कारोबार चाहें तो अपनी मर्जी से जीएसटी के तहत रजिस्टर कर सकते हैं. ऐसा संभव है कि ये लोग आप से जीएसटी वसूलें और सरकार तक न पहुंचाएं. अगर आपको कोई भी ऐसे कारोबारी दिखते हैं जो ऐसा कर रहे हैं. इनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं.
फर्जी जीएसटी बिल :
जिन कारोबार, रेस्तरां व अन्य दुकानदारों को जीएसटी वसूलने का अधिकार है, उन्हें आपको बिल देना जरूरी है. दुकानदारों की तरफ से मिला बिल सही है या नहीं, इसका आप आसानी से पता कर सकते हैं.
ऐसे पहचानें फर्जी जीएसटी बिल :
एक जीएसटी बिल में GSTIN नंबर होना जरूरी है. यह उस दुकानदार व कारोबार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. इसके अलावा बिल में यह भी दिया होना चाहिए कि आप से कितना केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) वसूला जा रहा है.
पुराने फॉर्मेट में वसूल रहे बिल :
कई ऐसे दुकानदार भी आपको नजर आ सकते हैं, जो पुराने फॉर्मेट में आपको बिल दे रहे हैं, लेकिन आप से जीएसटी वसूल रहे हैं. आप ऐसे दुकानदारों से जीएसटीआईएन नंबर मांग सकते हैं. अगर वह ऐसा कहता है कि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो भी उसके पास प्रोविजनल जीएसटी नंबर होगा.
GSTIN नंबर सही है या नहीं, ऐसे करें पता :
आपको किसी दुकानदार की तरफ से दिया गया जीएसटीआईएन नंबर सही है या नहीं, इसका आप ऑनलाइन आसानी से पता कर सकते हैं. इसके लिए आप https://services.gst.gov.in/services/searchtp पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.
जीएसटी चार्जेस की ऐसे रखें जानकारी :
आप किसी ऐसे रेस्तरां में जाएं जहां एयरकंडीशन नहीं है, लेकिन आप से एसी वाले रेस्तरां के बराबर जीएसटी वसूला जाए, तो वह गलत है. आप से सही जीएसटी चार्जेस वसूले जा रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आप तब ही कर सकते हैं, जब आपको चार्जेस की जानकारी होगी.
इस तरह आप जीएसटी की कुछ जरूरी जानकारी रखकर जीएसटी के नाम पर हो रही किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं. अगर कोई आप से फर्जी जीएसटी बिल के जरिये वसूली करने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ helpdesk@gst.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं.
यहां मिलेगी जानकारी:
आप https://cbec-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html पर जाकर जीएसटी चार्जेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं. यहां आपको किसी भी उत्पाद पर कितना जीएसटी लग रहा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी.