मद्रास हाइकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत देश में 1 सितंबर से सभी नई गाड़ियों की खरीद पर 5 साल के Bumper to Bumper बीमा को अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन सबसे पहले ये समझिये कि आखिर ये Bumper to Bumper बीमा है क्या, इससे गाड़ी मालिकों को कैसे फायदा होगा और ये गाड़ियों पर अभी होने वाले Third Party Insurance से कैसे अलग है. ये बीमा किसी कार या बाइक का एक्सीडेंट होने की स्थिति में नुकसान पर लगभग 100% बीमा कवर देता है. इस तरह के बीमा में बीमा कंपनी गाड़ी के कलपुर्जों के मूल्यह्रास को नहीं काटती है. समझें क्या है Bumper to Bumper बीमा.