देश में अभी 2 लाख रुपये से अधिक का कैश पेमेंट करना मना है. आयकर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता. लेकिन सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि कोरोना के इलाज के लिए वह इस शर्त से छूट दे सकती है. जानें पूरी खबर
IT Act की ये धारा रोकती है कैश पेमेंट से
आयकर कानून की धारा-269ST देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपये से अधिक का कैश पेमेंट लेने से रोकती है. इससे अधिक राशि का भुगतान केवल चेक, ड्राफ्ट, नेटबैंकिंग या डिजिटल तरीके से किया जा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट आयकर कानून की इसी धारा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
मोदी सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. उसने आयकर कानून की इस धारा पर छूट देने को लेकर वित्त मंत्रालय से सवाल किया था. इसके जवाब में केन्द्र सरकार ने अदालत से कहा कि अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए नकद लेनदेन पर लगी 2 लाख रुपये की सीमा में छूट देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है.
याचिका लेकर अदालत पहुंची ये महिला
इस मामले में याचिका एक महिला मनीषा गुप्ता ने दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के इलाज में कैश पेमेंट की ये सीमा बड़ी रुकावट बन रही है. क्योंकि अस्पताल इससे अधिक राशि को नकद में लेने से मना कर दे रहे हैं और इससे मरीज के इलाज में देरी होने जैसी समस्या आ रही है.
तेजी से फैल रहा कोरोना
देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अधिक संख्या में लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है. पिछले कई दिनों से देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और कुछ दिन ये 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं. ऐसे में समय पर कोरोना मरीज का इलाज होना एक बड़ी जरूरत है.
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