डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट पेमेंट मामले पर भारत का क्या है रुख?

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को एक लाख 30 हजार डॉलर दिए थे. कोर्ट में ट्रंप पर न्यूयॉर्क पीनल लॉ की धारा 175 के तहत 34 आरोप लगाए गए हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 9:04 PM IST

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चार अप्रैल को मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए. उन पर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान पोर्न स्टार को सीक्रेट तौर पर पेमेंट देने सहित कई संगीन आरोप लगाए गए. लेकिन अब इस मामले में भारत सरकार का बयान सामने आया है. 

विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे ट्रंप के इस आपराधिक मामले पर नजर रखे हुए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने ट्रंप के इस कानूनी मामले पर गौर किया है. इससे जुड़े घटनाक्रमों पर हमारी नजर है. यह मामला पूरी तरह से अमेरिकी अदालत के अधीन है और अमेरिकी कानून के अनुरूप इस पर आगे कार्यवाही होगी. 

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बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप (76) अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन पर आपराधिक मामले पर मुकदमा चलाया गया है. उन पर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 130,000 डॉलर की सीक्रेट पेमेंट देने का आरोप हैं.

ट्रंप ने किया चुनाव नियमों का उल्लंघन

मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप पर एक अहम आरोप यह भी लगाया गया कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन किया.

बता दें कि यह मामला 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान का है. लेकिन यह कहानी शुरू हुई थी साल 2006 में. स्टॉर्मी के मुताबिक उसके ट्रंप के साथ संबंध थे और इन्हीं संबंधों को छिपाने के लिए ट्रंप ने सीक्रेट तौर पर स्टॉर्मी को अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए. ताकि स्टॉर्मी के ये खुलासे उनके राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा नहीं बन सके.

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ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को एक लाख 30 हजार डॉलर दिए थे. कोर्ट में ट्रंप पर न्यूयॉर्क पीनल लॉ की धारा 175 के तहत 34 आरोप लगाए गए हैं. इन्हें 34 फेलनी चार्जेज भी कहा जाता है.

मैनहैटेन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अल्विन ब्रैग ने कोर्ट में सुनवाई के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रंप पर आरोप न्यूयॉर्क के चुनाव नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. इस मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी.

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