पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार (20 जुलाई) को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया. ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया था, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा थे. यह कार्रवाई राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की गई. मामले में कथित वित्तीय गड़बड़ियों, अवैध रूप से धन जुटाने और पार्टी के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध रकम के लेनदेन की जांच की जा रही है.
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अदालत ने ममता बनर्जी गुट की अंतरिम राहत की मांग खारिज कर दी.
क्या हैं आरोप?
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य इकाई को ट्रांसफर किए गए. जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने 2023 से 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नई कंपनी को ट्रांसफर किए. अधिकारियों के मुताबिक, इस कंपनी को बड़ी रकम भेजी गई थी. जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया.
अनुपम मिश्रा