'मंदिर या मस्जिद, तेज आवाज में कहीं भी नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर', CM शुभेंदु का सख्त आदेश

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने शपथ लेते ही मंदिरों-मस्जिदों पर लगे स्पीकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राज्य सरकार ने लाउड स्पीकर के नियम सख़्ती से जारी करने का निर्देश दिया है.

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पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर पर सख्ती  (File Photo: PTI) पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर पर सख्ती (File Photo: PTI)

अनुपम मिश्रा

  • कोलकाता,
  • 13 मई 2026,
  • अपडेटेड 11:07 AM IST

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पूजा या सार्वजनिक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज की निगरानी करें. अगर कहीं भी निर्धारित डेसिबल से ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजते पाए गए, तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा.

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सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा. चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक आयोजन, ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का पालन हर हाल में करना होगा. राज्य में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है. 

बंगाल में अवैध टोल वसूली पर सख्ती...

बंगाल सरकार ने ज़िला प्रशासन को अवैध टोल वसूली पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंगाल के सभी जिलों में, जहां से वाहनों की आवाजाही होती है, ऐसे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड वाली संरचनाएं और चालू वसूली केंद्र, जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.

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संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अनधिकृत टोल और ड्रॉप गेटों की पहचान करें. उन्हें तत्काल बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. उचित प्राधिकरण के बिना उन्हें दोबारा स्थापित होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.

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