उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी मिल गई है. सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
सरकार के आदेश के मुताबिक, अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा.
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बोनस की राशि के भुगतान के लिए सरकार ने खास व्यवस्था की है. इसके तहत कुल बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी.
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद
योगी सरकार के फैसले में सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी राहत दी गई है. ऐसे कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद भुगतान के रूप में मिलेगी. इससे उन्हें भविष्य निधि में जमा होने वाली राशि के बजाय पूरी रकम सीधे प्राप्त होगी.
सरकार के इस फैसले से नियमित अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों में काम करने वाले पात्र कर्मियों को भी फायदा होगा. शासनादेश में बोनस के भुगतान से जुड़ी व्यवस्था स्पष्ट कर दी गई है.
दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा बोनस
योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस फैसले में शामिल किया है. उनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है. इससे इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को भी त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिलेगी.
दिवाली से पहले बोनस को मंजूरी देकर सरकार ने राज्य के अलग-अलग विभागों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को राहत दी है. अब शासनादेश के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के बोनस का भुगतान किया जाएगा.
आशीष श्रीवास्तव