मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चुनाव में बिना अनुमति निकाला था जलुस  

साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अंसारी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. उसे शुक्रवार को मऊ के एमपी एमएलए मऊ कोर्ट में हाजिर होना था. मगर गैर हाजिर होने पर कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

राम किंकर सिंह

  • मऊ ,
  • 20 मई 2023,
  • अपडेटेड 7:27 AM IST

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. दरअसल, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में उमर ने बिना अनुमति के विजय जुलूस और रोड शो निकाला था.

इस मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए थे. इसको ही लेकर शुक्रवार को मऊ के एमपी एमएलए (MPMLA) कोर्ट में मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था.

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कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ. बाकी आरोपी अदालत में स्वयं मौजूद रहे. मगर, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कोर्ट में अनुपस्थित रहे.

सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की गई

इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की है.

वहीं, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम नंबर 106/22 इसमें स्टेट अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी और अन्य नामजद थे.

आज आरोप तय नहीं हो पाया- वकील

मामले में शुक्रवार आरोप तय करने के लिए फाइल लगी हुई थी. जो लोग अनुपस्थित थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट(NBW) का आदेश जारी किया है. मुख्य रूप से उमर अंसारी अनुपस्थिति थे. आज आरोप तय नहीं हो पाया है. अगली तारीख 2 जून को दी गई है.

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