मोहम्मद शमी को झटका, एक्स वाइफ हसीन जहां को हर महीने देना होगा 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता

मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने हर महीने महीने 50 हज़ार और बेटी के लिए 80 हज़ार रुपये देने का आदेश पारित किया था.

Advertisement
मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

राजेश साहा

  • कलकत्ता,
  • 01 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 9:58 AM IST

Cricketer Mohammad Shami Maintenance to Wife Hasin Jahan: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

हाईकोर्ट ने क्रिकेटर शमी को आदेश दिया है कि वह 1.5 लाख रुपये प्रति महीना हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये प्रति माह नाबालिग बेटी के खर्च के लिए देंगे. यानि शमी प्रति माह कुल चार लाख रुपये पत्नी और बेटी को देंगे. 

Advertisement

क्या था मामला?

2018 में हसीन जहां ने कोर्ट मासिक भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने शमी से 10 लाख रुपये मासिक भत्ते की मांग की थी, जिसमें 7 लाख रुपये ख़ुद के लिए और तीन लाख रुपये बेटे की पढ़ाई और परवरिश के लिए. हालांकि, अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में शमी को पत्नी के लिए हर महीने 50 हज़ार और बेटी के लिए 80 हज़ार रुपये देने का आदेश पारित किया था.

हसीन जहां की अपील और हाईकोर्ट का फैसला

हसीन जहां ने अलीपुर कोर्ट के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हसीन का कहना था कि शमी का साल 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के अनुसार सालना कमाई 7.19 करोड़ रुपये है. यानि हर महीने 60 लाख रुपये की कमाई. जबकि मेरी मासिक खर्च 6 लाख रुपये से अधिक है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mohammad Shami-Hasin Jahan: ‘ये प्यार-व्यार नहीं होता मुझसे...’, चर्चा में मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां का ये वीडियो

इस आधार पर हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अलीपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अजय मुखर्जी ने पाया कि अलीपुर कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था. शमी की आर्थिक स्थिति बेहतर और वह अधिक मासिक भत्ता देने में सक्षम हैं. हसीन ने दोबारा शादी नहीं की और बेटी के साथ अकेले रहती हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शमी और हसीन जहां के बीच तलाक़ नहीं हुआ है. इसकी प्रक्रिया जारी है. 23 जुलाई, 2022 को शमी ने 'तलाक-उल-हसन' के तहत हसीन को तलाक़ का नोटिस भेजा था. तलाक़ का मामला अदालत में लंबित है. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement