केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं की फीस में 14 साल बाद संशोधन किया है. 1 जुलाई 2026 से नया पासपोर्ट, रिन्यूअल और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क देना होगा. वहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट और नाबालिगों के खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए भी नई फीस लागू होगी.