सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डॉग लवर्स को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और NGO की याचिका कारिज कर दी है. SC ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगातार प्रयास नहीं किए.