भारत की नागरिकता बस एक अच्छा ख्याल है, और बड़ी कानूनी उलझन भी

भारत का नागरिक कौन है? हम सब जो भी अपने आपको नागरिक मान रहे हैं, हमारे पास सबूत क्या है? सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं होता. वो सिर्फ एक दिलासा होता है. सभी दस्तावेजों का एक सुखद निचोड़.

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भारत की नागरिकता का सबूत किसी पहेली से कम नहीं है, ये नागरिकों के पास है भी और नहीं भी. (फोटो - ITG/ AI generated) भारत की नागरिकता का सबूत किसी पहेली से कम नहीं है, ये नागरिकों के पास है भी और नहीं भी. (फोटो - ITG/ AI generated)

बी वी राव

  • नई दिल्ली,
  • 30 मई 2026,
  • अपडेटेड 8:00 AM IST

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की बहस के बीच नागरिकता व वोट देने के अधिकार पर हो रही चर्चा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया. क्या मैं भारत का नागरिक हूं? मुझे लगता है कि हूं. लेकिन क्या मैं इसे साबित कर सकता हूं? शायद नहीं.

मेरा जन्म यहीं हुआ, मैंने कई बार वोट डाला है और मेरे पास सरकार के दिए हुए ढेर सारे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि मैं हमेशा से यहीं रह रहा हूं. लेकिन सरकारी मामलों में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि मैं क्या सोचता हूं. असली बात यह है कि कागज क्या कहते हैं. इसलिए मैंने अपने सारे दस्तावेज निकालकर देखने शुरू किए, ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि मैं सच में भारत का नागरिक हूं.

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लेकिन आखिर में जो जवाब मिला, वह न तो साफ था और न ही सीधा. मुझे लगा कि भारत में नागरिकता साबित करना ऐसा है जैसे उस जगह पहुंचने की कोशिश करना जहां आसमान और जमीन मिलते दिखते हैं. हर बार लगा कि अब समझ गया, तभी मामला और उलझ गया. आखिर में समझ आया कि भारत की नागरिकता बस एक ख्याल है, एक अच्छा-सा एहसास, कानून की एक बड़ी बारीकी. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं हाथ में पकड़ सकूं. यह बस एक “वर्चुअल” चीज है, लेकिन वैसी भी नहीं जिसे मैं डिजी-लॉकर में सुरक्षित रख सकूं.

चलिए, आपको बताता हूं कि मैं इस नतीजे तक कैसे पहुंचा...

ऑफिस आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी... सब पर नाम है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए नाकाफी.

मेरे पास एक ऑफिस आई-कार्ड है, जो मेरी 42 साल की नौकरी की कहानी कहता है. लेकिन इसकी कोई खास अहमियत नहीं, क्योंकि इसे सरकार ने जारी नहीं किया है. नागरिकता तो छोड़िए, यह मुझे शास्त्री भवन में एंट्री भी नहीं दिला सकता. जहां केंद्र सरकार के कई मंत्रालय मौजूद हैं.

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मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है. इससे मैं भारत में गाड़ी चला सकता हूं. लेकिन यह मुझे नागरिकता की पहचान नहीं देता.

मेरे नाम पर मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है. इससे सरकार को पता चलता है कि मेरे पास एक मिड-लेवल सिडान कार है और शायद इसलिए मेरे इनकम टैक्स रिटर्न पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. लेकिन नागरिकता? बिल्कुल नहीं.

मेरे पास PAN कार्ड भी है. इससे पता चलता है कि मैं देश के खजाने में टैक्स के जरिए थोड़ा-बहुत पैसा देता हूं. लेकिन नागरिकता से इसका कोई लेना-देना नहीं. यह कार्ड सिर्फ वसूली के काम आता है, देता कुछ नहीं.

भारत में 12 करोड़ लोगों करीब 9 फीसदी) के पास पासपोर्ट है. उनमें से एक मैं भी हूं. इसे सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है. इसलिए हममें से ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि यही नागरिकता का सबूत है. लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं है. यह सिर्फ विदेश यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज है. सच तो यह है कि पासपोर्ट मेरा अपना भी नहीं है. आपका भी नहीं है. इसके पीछे साफ लिखा होता है- “यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है” और जब सरकार कहे, इसे वापस करना होगा.

सबकी तरह मेरे पास आधार कार्ड है. इसकी एक अच्छी बात है कि यह कम से कम सच बोलता है. यह खुद कहता है कि यह सिर्फ पहचान का दस्तावेज है. यानी नागरिकता का नहीं. मतलब ये भी काम का नहीं.

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दशकों पहले, जब मैं अपने परिवार पर निर्भर था, मेरा नाम राशन कार्ड और CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) कार्ड में था. अब वे मेरे पास नहीं हैं. और अगर होते भी, तो किसी काम के नहीं होते. वे सिर्फ ऐसे कार्ड हैं जो अनाज और मुफ्त इलाज का वादा करते हैं. वे नागरिकता के कार्ड नहीं हैं.

मेरे CBSE स्कूल सर्टिफिकेट पर मेरी जन्मतिथि लिखी है. यही एक दस्तावेज है जो बताता है कि मेरा जन्म कहां हुआ. 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला लगभग हर व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक माना जाता है. मेरा जन्म 1987 से बहुत पहले हुआ था. इसलिए आप सोचेंगे कि मैं भारतीय नागरिक हूं. हूं भी. लेकिन यह जन्म प्रमाणपत्र भी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है. यह सिर्फ मुझे नागरिकता “मांगने” का हक देता है. यह खुद नागरिकता “देता” नहीं है.

आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी और सीबीएसई सर्टिफिकेट पर नाम और जन्म तारीख है, लेकिन सिटिजन ये भी नहीं बनाते.

यह थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए फिर से समझिए. क्योंकि मेरा जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ, इसलिए मैं नागरिक हूं. मेरे पास यह साबित करने का कागज है कि मेरा जन्म भारत में हुआ. लेकिन वह कागज भी नागरिकता कार्ड नहीं है. यानी बात बहुत करीब आकर भी अधूरी रह जाती है.

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आखिर यह कैसी चीज है, जिसे नागरिकता कहते हैं? वह है भी, लेकिन उसका कोई पक्का सबूत नहीं. मुझे सिर्फ एक और शख्स याद आता है जो इसी तरह की हालत में है — भगवान. और रिकॉर्ड के लिए बता दूं, वे भी गैर-नागरिक हैं. क्योंकि उनका जन्म यहां नहीं हुआ, इसलिए कानून के हिसाब से तो वे भी घुसपैठिए कहलाएंगे.

मेरे पास वोटर-ID कार्ड है. इसे सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि वोट देने का हक सिर्फ नागरिकों को है. सीधी बात तो यही कहती है कि यह कार्ड मेरी नागरिकता का सबूत होना चाहिए. लेकिन अगर कोई कानून आसानी से समझ में आ जाए, तो फिर वह कानून कैसा! किसी भी बाबू से पूछ लीजिए — हमारे कानूनों की ताकत ही उनकी मुश्किल भाषा और उलझन में छिपी होती है.

मेरा वोटर-ID मुझे वोट देने का अधिकार देता है. यह मुझे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैं नागरिक हूं. लेकिन यह भी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव आयोग यह जांच सकता है कि कौन नागरिक है और उसे वोटर-ID दे सकता है, लेकिन वह किसी को भारतीय होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता.

यह बात भी थोड़ी घुमावदार है, इसलिए फिर से समझ लीजिए. सिर्फ भारतीय ही वोट दे सकते हैं. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ भारतीयों को वोटर-ID दे. इसके लिए वह 11 तरह के दस्तावेज देखता है. इनमें से कोई भी अकेले नागरिकता का सबूत नहीं होता. लेकिन जब ये सारे दस्तावेज मिल जाते हैं, तो चुनाव आयोग को भरोसा हो जाता है कि हम भारतीय हैं. फिर वह वोटर-ID जारी कर देता है. लेकिन उन 11 दस्तावेजों से बना यह वोटर-ID भी — जोर से बोलिए — नागरिकता का सबूत नहीं है.

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आप सोच रहे होंगे कि इस सबसे आखिर मेरा सबक क्या है? इसका मतलब मैं उसी दिन समझाऊंगा, जिस दिन सरकार हम सबको नागरिकता कानून ठीक से समझा देगी.

भारत की नागरिकता की सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो यह बता सकते हैं कि मैं नागरिक नहीं हूं. लेकिन ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं है जो साफ-साफ कहे कि मैं नागरिक हूं. जैसा मैंने पहले कहा, भारत में नागरिकता बस एक ख्याल है, एक अच्छा-सा एहसास, कानून की एक बड़ी बारीकी. यह ऐसी चीज नहीं जिसे आप हाथ में पकड़ सकें.

जो लोग अवैध तरीके से भारत आए हैं, उनके पास तो खुद को भारतीय साबित करने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन, जो लोग खुद को भारतीय मानते हैं, उनके पास बस कागजों का ढेर है जो कुछ साबित नहीं करते. यानी दोनों एक ही नाव के सवार.

यह भी समझ से बाहर है कि जो सरकार “वन नेशन-वन पेंशन”, “वन नेशन-वन राशन” और “वन नेशन-वन इलेक्शन” जैसे बड़े-बड़े नारे देती है, वही सरकार मुझे सिर्फ एक ऐसा कार्ड या दस्तावेज देने में इतनी देर क्यों लगा रही है, जो साफ-साफ कह दे कि मैं भारत का नागरिक हूं.

चलते-चलते:

पाकिस्तान में जन्मे संगीतकार-गायक अदनाम सामी ने जब भारत की नागरिकता ली तो उन्हें सरकार की ओर से नागरिकता प्रमाण-पत्र दिया गया.

सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यह “वर्चुअल नागरिकता” वाली दिक्कत सिर्फ मेरे जैसे जन्म से भारतीय लोगों के लिए है. जो विदेशी भारत की नागरिकता लेते हैं, उन्हें बाकायदा नागरिकता का एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है. इतने सालों तक मुझे अदनान सामी से देशभक्त की तरह प्यार रहा. अब उनसे थोड़ी जलन होती है. उनके पास वह चीज है जो मेरे पास नहीं है. मुझे यह साबित करने के लिए सीना ठोकना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं, जबकि उन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट निकालकर दिखाना होता है.

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