'सैलरी 51 हजार, बेटे के स्कूल की फीस 9 लाख जमा की... यह कैसे?' हाईकोर्ट में माइनिंग अफसर से तीखा हिसाब-किताब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर के बिलौआ खदान मामले में कड़ा हथौड़ा चला है. सुनवाई के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान से ढाई घंटे तक तीखे सवाल पूछे गए, तो वहीं माइनिंग अफसर से 51 हजार सैलरी बनाम 9 लाख की स्कूल फीस का पूरा हिसाब मांग लिया गया.

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MP हाईकोर्ट में कलेक्टर रुचिका चौहान से भी ढाई घंटे पूछताछ.(File Photo:ITG) MP हाईकोर्ट में कलेक्टर रुचिका चौहान से भी ढाई घंटे पूछताछ.(File Photo:ITG)

सर्वेश पुरोहित

  • ग्वालियर,
  • 12 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 10:08 PM IST

MP News: ग्वालियर के बिलौआ में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अफसरों पर तीखे प्रहार किए. करीब ढाई घंटे तक कलेक्टर रुचिका चौहान कोर्ट में रहीं, वहीं प्रभारी माइनिंग अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा की सैलरी और उनके बेटे के स्कूल की फीस को लेकर कोर्ट ने सीधा हिसाब मांगा गया.
 
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बिलौआ खदानों का ड्रोन वीडियो चलाया गया. जस्टिस ने वीडियो पॉज करवाकर कलेक्टर रुचिका चौहान से सीधे सवाल पूछे कि ''यह कौन सी जगह है? किसकी जमीन है? सर्वे नंबर क्या है? कितना क्षेत्र स्वीकृत है और कितनी खुदाई हो चुकी है?''

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जवाब न मिलने पर तल्खी

जब तत्काल स्पष्ट जानकारी नहीं मिली तो कोर्ट ने 30 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि जितना समय चाहें ले लीजिए, लेकिन अगली सुनवाई पर एक-एक सवाल का स्पष्ट और सटीक जवाब देना होगा.

10 साल का माल 1 साल में निकालने पर सवाल

कोर्ट ने खनन की गति पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''अगर 10 साल की लीज का माल 1 साल में ही निकाल लिया, तो बाकी 9 साल क्या करोगे?''

51 हजार सैलरी, 9 लाख स्कूल फीस 

इसके बाद कोर्ट का रुख प्रभारी खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा की तरफ मुड़ा. कोर्ट ने माइनिंग अधिकारी से पूछा कि उनके बेटे की सिंधिया स्कूल में फीस कितनी है? जवाब मिला- 'करीब 9 लाख रुपये साल.' जब कोर्ट ने पूछा कि आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है? तो उन्होंने बताया- 'करीब 51 हजार रुपये महीना.' 

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कोर्ट ने 51 हजार मासिक वेतन और 9 लाख सालाना फीस के अंतर पर सवाल उठाए, जिस पर माइनिंग अफसर ने सफाई दी कि बेटे की पढ़ाई का खर्च उनकी पत्नी के मामा उठाते हैं. इसको लेकर अदालत ने टिप्पणी की.

वहीं, माइनिंग अफसर की ओर से लोकायुक्त के आदेश को 'क्लीन चिट' बताकर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जज ने खुद आदेश पढ़ा और साफ किया कि FIR दर्ज होने के कारण लोकायुक्त ने केस बंद किया था, जिसे 'दोषमुक्ति' या 'क्लीन चिट' नहीं कहा जा सकता.

दरअसल, इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने ग्वालियर के खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को जिले में काम करने से रोक दिया था और उनके आचरण पर गंभीर टिप्पणी की थी. राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ग्वालियर में तत्काल ईमानदार और सक्षम खनिज अधिकारी की पोस्टिंग की जाए, तब तक पूरे खनिज विभाग की जिम्मेदारी कलेक्टर संभालेंगे. 

इसके बाद सरकार ने भिंड में पदस्थ खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा को ग्वालियर भेजा तो उनकी नियुक्ति और पहले की पोस्टिंग को लेकर सवाल किए गए थे. 

AAG विवेक खेड़कर की खिंचाई 

सुनवाई के दौरान जब अपर महाधिवक्ता (AAG) विवेक खेड़कर ने माइनिंग अफसर का पक्ष रखने का प्रयास किया, तो अदालत ने उन पर भी कड़ा एतराज जताया. कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी की कि अगर आप शासन का पक्ष छोड़कर अधिकारी का व्यक्तिगत बचाव करना चाहते हैं, तो फिर शासन का पक्ष छोड़ दीजिए.

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इस दौरान AAG कोर्ट में कई बार माफी मांगते और 'सॉरी' बोलते नजर आए. हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत अध्ययन और पूरी जानकारी के साथ 30 सितंबर को अगली रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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