झारखंड: पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से Supreme Court का इनकार, OBC आरक्षण को लेकर दायर की गई थी याचिका

Jharkhand Panchayat Elections: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 04 मई 2022,
  • अपडेटेड 5:23 PM IST
  • झारखंड में 14 मई से है पंचायत चुनाव की शुरुआत
  • चार चरणों में होने वाले हैं झारखंड के पंचायत चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के मुताबिक इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ से याचिका दायर की गई थी. झारखंड में चार चरणों में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी.

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बता दें कि झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव की शुरुआत होनी है. इसके तहत 16 जिलों के तहत 50 ब्लॉक्स की 1,127 पंचायतों में चार चरणों में मतदान होगा. इसकी मतगणना 17 मई को होगी. पंचायत चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था, जिसमें कुल 39,513 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था.

राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 758 नामांकन प्राप्त हुए हैं, 4,024 पंचायत समिति सदस्यों के लिए, 5,965 उम्मीदवार मुखिया पदों के लिए और 18,600 नामांकन पंचायत सदस्यों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे.

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