UP: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ये है मामला

कोर्ट ने अवैध हथियार के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था. अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी बाहुबली नेता हैं.

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अब्बास अंसारी (फाइल फोटो) अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 29 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अवैध हथियार के मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस केस में अब्बास अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई थी.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. हाल ही में एक स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था. अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी बाहुबली नेता हैं.

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मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है. अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी धरपकड़ की कोशिश की. विधायक/सांसद की स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. इसी को लेकर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था. उस पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. 

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एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के बाद लखनऊ पुलिस ने अब्बास के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था. दरअसल, शनिवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पहुंची लखनऊ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पहले मुनादी कराई. इसके बाद अब्बास के आवास पर भगोड़ा घोषित करने का नोटिस चस्पा किया था.

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