उत्तराखंड: HC ने तीन जिलों में शराब की बिक्री पर लगाई रोक, अगले वित्त वर्ष से लागू होगा आदेश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीन जिलों में शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. कोर्ट ने उत्तकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में शराब बैन करने का आदेश दिया है. ये आदेश अगले वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट

मोनिका शर्मा

  • नैनीताल,
  • 08 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 10:38 PM IST

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीन जिलों में शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. कोर्ट ने उत्तकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में शराब बैन करने का आदेश दिया है. ये आदेश अगले वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा.

कोर्ट ने सिखों के धार्मिक स्थल रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब के 5 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह की शराब, नशा या तंबाकू आदि के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश सुनाया है.

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