चारमीनार घूमने गई बंगाली एक्ट्रेस प्रत्युषा पॉल से बदसलूकी, आरोपी को 7 दिन की जेल

हैदराबाद में चारमीनार इलाके में अभिनेत्री प्रत्युषा पॉल से बदसलूकी के मामले में आरोपी अब्दुल वाजिद को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 दिन की जेल की सजा सुनाई. पुलिस ने सिटी पुलिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया था. अधिकारियों का कहना है कि इस त्वरित कार्रवाई से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश गया है.

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प्रत्युषा पॉल हैदराबाद में चारमीनार घूमने गईं थीं. Photo ITG प्रत्युषा पॉल हैदराबाद में चारमीनार घूमने गईं थीं. Photo ITG

aajtak.in

  • हैदराबाद,
  • 06 मई 2026,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

हैदराबाद में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां अदालत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय अब्दुल वाजिद नाम के व्यक्ति को चारमीनार के पास एक अभिनेत्री के साथ कथित बदसलूकी के मामले में दोषी ठहराया गया है. आरोपी टोलिचौकी इलाके का निवासी बताया जा रहा है.

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पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब बंगाली अभिनेत्री प्रत्युषा पॉल चारमीनार घूमने आई थीं. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर चारमीनार थाने में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. यह मामला नामपल्ली स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में सुना गया, जहां 5 मई को मजिस्ट्रेट एम. भास्कर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय से समाज में स्पष्ट संदेश जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

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