देशभर में पटाखों की बिक्री होगी या नहीं, SC का कल आएगा फैसला

दिवाली में पटाखों का अलग ही क्रेज रहता है, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी जिससे इस त्योहार का जश्न फीका पड़ गया. और अब दिवाली से ठीक पहले शीर्ष अदालत फिर से बड़ा फैसला लेने जा रही है.

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पटाखों की बिक्री पर SC का बड़ा फैसला कल (फोटो-फाइल/PTI) पटाखों की बिक्री पर SC का बड़ा फैसला कल (फोटो-फाइल/PTI)

सुरेंद्र कुमार वर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST

देशभर में पटाखों की बिक्री होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने पिछले साल 9 अक्टूबर को दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी.

पिछले साल दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाते हुए अपने आदेश में यह भी कहा था कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री एक नवंबर, 2017 यानी दिवाली गुजर जाने के बाद फिर से की जा सकेगी.

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पिछले साल ही पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध की याचिका 3 बच्चों की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का अपनी याचिका में कहना था कि इन बच्चों के फेफड़े दिल्ली में प्रदूषण के कारण ठीक से विकसित नहीं हो सके हैं.

2016 में दीवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के मुद्दे पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान ने 2017 में दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया था. हालांकि 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी वाले आदेश में संशोधन कर दिया और कुछ शर्तों के साथ पटाखा विक्रेताओं के अस्थायी लाइसेंस की संख्या में 50 फीसदी कटौती करने का आदेश दिया था.

साथ ही कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले ने एक बार फिर नवंबर 2016 के पुराने आदेश को बहाल करते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दे दिया था.

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अब इस साल भी दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है कि देशभर में पटाखों की बिक्री जारी रहे या नहीं.

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