मोदी सरकार के पशु बिक्री बैन ऑर्डर के खिलाफ याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस

याचिका के मुताबिक बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिफिकेशन मनमाना और गैर कानूनी है. यह पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम-1960 का उल्लंघन करता है.

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सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

राम कृष्ण / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 15 जून 2017,
  • अपडेटेड 12:32 AM IST

देश में पशु बाजार में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने वाले मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ हैदराबाद के एक NGO की ओर से दाखिल PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार की ओर से 23 मई को पशु क्रूरता रोकथाम नियम के तहत जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है. याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जो असंवैधानिक है.

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याचिका के मुताबिक बूचड़खानों के लिए मवेशियों की मनमाना और गैर कानूनी है. यह पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम-1960 का उल्लंघन करता है. नया कानून मवेशियों की खरीद और बिक्री पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है. इससे किसानों और पशु व्यापारियों पर काफी आर्थिक दबाव बढ़ेगा. इससे गोरक्षा के नाम पर किसानों और पशु व्यापारियों का उत्पीड़न होगा. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने इस पर दखल देने से इनकार कर दिया था. हालांकि बाद में पर रोक लगा दिया था. इसके बाद अब मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किया गया है.

शीर्ष अदालत ने एनजीओ की ओर से दाखिल याचिका के आधार पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं, केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है. केरल समेत कई राज्यों में इसके विरोध में खुलेआम गोकशी और बीफ फेस्ट करने के मामले भी सामने आ चुके हैं. स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, CPM यूथ विंग समेत अन्य संगठन इसके खिलाफ हैं. सरकार के इस फैसले का तमिलनाडु में भी विरोध हो रहा है. वीसीके पार्टी नेता ने सरकार को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इस फैसले को आरएसएस का एजेंडा करार दिया.

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