बोइंग 737 पर DGCA सख्त, 1000 घंटे से कम अनुभवी पायलट नहीं उड़ाएंगे विमान

डीजीसीए ने इथोपिया विमान दुर्घटना के बाद स्पाइस जेट, जेट एयरवेज को बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ाने को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इथोपिया विमान हादसे के बाद स्पाइस जेट और जेट एयरवेज को बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ाने को लेकर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार इन विमानों की उड़ानों का परिचालन करने वाले पायलटों के पास कम से कम 1,000 घंटे का उड़ान अनुभव होना चाहिए.

एक दिन पहले ही इथोपिया में 737 मैक्स विमान हादसे में 157 लोग मारे गए. इसी के बाद डीजीसीए ने अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतरिम सुरक्षा उपाय किए हैं. नियामक ने बयान में कहा कि डीजीसीए स्थिति पर नजदीकी निगाह रखेगा. दुर्घटना जांच एजेंसी एफएए बोइंग से मिलने वाली जानकारी के आधार पर वह अतिरिक्त परिचालन-रखरखाव उपाय कर सकता है या रोक लगा सकता है.

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डीजीसीए ने विमानन कंपनियों से कहा है कि वे 737 मैक्स विमानों के संदर्भ में इंजीनियरिंग और रखरखाव कर्मियों के बारे में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें. बयान में कहा गया है कि 12 मार्च को दिन में 12 बजे के बाद से डीजीसीए के ताजा निर्देशों के अनुपालन के बिना बी 737-8 मैक्स विमानों का परिचालन नहीं किया जा सकेगा.

वहीं, इथोपिया विमान हादसे के बाद चीन, इंडोनेशिया और इथोपिया ने सोमवार को अपनी सभी घरेलू विमानन कंपनियों से बोइंग 737 मैक्स-8 विमानों के परिचालन को रोकने के लिए कहा है. चीन के नागर विमानन नियामक ने सुरक्षा का हवाला देते हुए करीब 100 बोइंग विमानों को खड़ा करने का आदेश दिया. इथोपिया के हादसे में 4 भारतीयों समेत सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले अक्टूबर में इंडोनेशिया की लायन एयर कंपनी का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान में सवार सभी 189 यात्रियों की मौत हो गई थी.

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