नवी मुंबई: लड़की से छेड़छाड़ के मामले में DIG निशिकांत मोरे सस्पेंड

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में डीआजी निशिकांत मोरे को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को मामले में कार्रवाई की है.

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डीआजी निशिकांत मोरे को सस्पेंड (प्रतीकात्मक तस्वीर- Getty Images) डीआजी निशिकांत मोरे को सस्पेंड (प्रतीकात्मक तस्वीर- Getty Images)

aajtak.in

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  • 09 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:29 PM IST

  • DIG निशिकांत मोरे नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सस्पेंड
  • पीड़िता लड़की है लापता, परिवार का आरोप किया गया अपहरण

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में डीआजी निशिकांत मोरे को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को मामले में कार्रवाई की है. बता दें कि डीआईजी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली 17 साल की लड़की सोमवार को गायब हो गई. वह फिलहाल लापता है और गायब होने से पहले उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा.

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नोट में पीड़िता ने लिखा है कि उसके परिवार पर इस मामले को वापस लेने के लिए अधिक दबाव डाला जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है. पीड़िता के परिवारवालों का कहना है कि सुसाइड करने के लिए जब वह घर से बाहर जा रही थी तभी उसका अपहरण कर लिया गया है.

अपने सुसाइड नोट में लड़की ने लिखा है कि किसी लड़की के भाई का कहना है कि डीआईजी के साथ कभी तैनात रहा एक कांस्टेबल उसके परिवार को लगातार धमकी दे रहा था.

कांस्टेबल की भूमिका की जांच

कांस्टेबल की पहचान दिनकर साल्वे के तौर पर हुई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आधिकारिक ड्राइवर के तौर पर उसकी नियुक्ति भी है. इस मामले में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. भी पीड़िता के भाई के पास है, जब वह कोर्ट में उससे मिला था.

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पीड़िता के भाई ने तस्वीर खींच ली थी. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट के बाद मूरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है.

जन्मदिन पर लड़की के साथ हुई थी छेड़छाड़

नाबालिग ने नवी मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में डीआईजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के साथ निशिकांत मोरे ने की थी. उस दिन नाबालिग लड़की का जन्मदिन था. मोरे ने छेड़छाड़ नाबालिग के बर्थडे पार्टी में की थी. जिस लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, वह डीआईजी के मित्र के बेटी है.

डीआईजी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है FIR

आरोपी डीआईजी निशिकांत मूरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (1) (आई), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 9(ए) (4), 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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