नहीं सार्वजनिक होगी स्मृति ईरानी की मार्कशीट, CIC के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे

CBSE बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट मे याचिका लगाई गई थी कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजानिक करने का फ़ैसला उसकी निजता को भंग करने जैसा है और किसी भी छात्र की मार्कशीट उनकी अपनी निजी चीज़ है, जिसको उस छात्र की इजाज़त के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.

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कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी

पूनम शर्मा

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  • 21 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:24 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सीईसी के दिए आदेश पर स्टे लगा दिया है. सीआईसी ने पिछले महीने अपने एक आदेश मे कहा था कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है.

CBSE बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट मे याचिका लगाई गई थी कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजानिक करने का फ़ैसला उसकी निजता को भंग करने जैसा है और किसी भी छात्र की मार्कशीट उनकी अपनी निजी चीज़ है, जिसको उस छात्र की इजाज़त के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.

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स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका ख़ारिज कर चुका है. सीआईसी के नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगायी गई एक याचिका पर भी हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है.

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