दिल्ली हाईकोर्ट ने माल्या की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

गौरतलब है कि विजय माल्या अपने बैंक से लिए कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे जिस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए भी कहा है ताकि वह देश छोड़ कहीं और ना जा पाएं.

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विजय माल्या विजय माल्या

सूरज पांडेय

  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 4:34 PM IST

उद्योगपति विजय माल्या को गुरुवार को उस वक्त दोहरा झटका लगा जब एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने विलफुल डिफॉल्टर मामले में माल्या और यूबी होल्डिंग की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ एसबीआई ने विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि उनके सभी एसेट का खुलासा हो.


गौरतलब है कि विजय माल्या अपने बैंक से लिए कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे जिस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है. साथ ही विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए भी कहा है ताकि वह देश छोड़ कहीं और ना जा पाएं. सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि स्टेट बैंक ने पैसे वसूलने के लिए बंगलुरु डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चार अर्जियां दी है.

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विजय माल्या पर किंगफिशर का 7800 करोड़ रुपए का कर्ज होने के साथ स्टेट बैंक का 1600 करोड़ रुपये का कर्ज है. माल्या ने खुद को दिवालिया करार देकर लोन भरने में असमर्थ करार दिया है. किंगफिशर एयरलाइन्स को ऋण देने वाले 17 कर्जदाताओं के संघ की अगुवाई करने वाले भारतीय स्टेट बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग की है.


खबरों की मानें तो अब सीबीआई लोन उगाही में बैंको की मदद करेगा. इसके लिए सीबीआई बैंको के साथ मिलकर एक ग्रुप का बनाएगा. इस ग्रुप में उन सभी उद्योगपतियों का नाम रहेगा जो कर्ज लेने के बाद चुकाने से बचते हैं. इस टीम की जद में वो लोग भी आएंगे जो कर्ज न चुकाने के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं.

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