CBI को पूर्व वायुसेना प्रमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द करने का निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख और सह आरोपी एसपी त्यागी के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वह निरस्त कर दे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 4:54 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख और सह आरोपी एसपी त्यागी के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वह निरस्त कर दे.

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जांच एजेंसी से कहा कि वह इस बाबत संबद्ध अधिकारियों को सूचित कर दे. सीबीआई ने एक सितंबर 2017 को मामले में आरोप पत्र दायर किया था जिसमें त्यागी और ब्रिटेन के नागरिक क्रिश्चियन मिशेल का नाम आरोपियों के रूप में शामिल किया था.

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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी के सिलसिले में जो आरोप पत्र दायर किया गया उसमें अन्य नौ लोगों के नाम भी थे. त्यागी (73) भारतीय वायुसेना के ऐसे पहले प्रमुख हैं, जिनका नाम सीबीआई ने भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में आरोप पत्र में शामिल किया है. हालांकि त्यागी ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

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