अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी मिशेल की न्‍याय‍िक ह‍िरासत बढ़ाने को सीबीआई ने दी अर्जी

Agusta Westland Case सीबीआई ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की न्‍यायिक ह‍ि‍रासत को बढ़ाने के ल‍िए पट‍ियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाख‍िल की है .

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क्रिश्चियन जेम्स मिशेल (Photo:PTI) क्रिश्चियन जेम्स मिशेल (Photo:PTI)

aajtak.in

  • नई द‍िल्‍ली,
  • 28 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:21 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे मामले में गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की न्‍यायिक ह‍ि‍रासत को बढ़ाने के ल‍िए  सीबीआई ने पट‍ियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाख‍िल की है. अभी म‍िशेल प्रवर्तन  न‍िदेशालय (ED) पुल‍िस कस्‍टडी की र‍िमांड पर है. न्‍यायिक ह‍ि‍रासत बढ़ाने की अर्जी को कोर्ट ने स्‍वीकार कर ल‍िया है. अब कोर्ट 29 द‍िसंबर को प्रर्वतन न‍िदेशालय के साथ सीबीआई की बात पर भी सुनवाई करेगा.

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दिल्ली की एक अदालत ने 3, 600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल को 22 द‍िसंबर को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया था. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले में कथित बिचौलिए मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इससे पहले, अदालत ने ईडी को ब्रिटिश नागरिक मिशेल से अदालत कक्ष में 15 मिनट पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर 15 दिन की हिरासत मांगी थी.  

बता दें क‍ि लंबी कोशिशों के बाद इस डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था. मिशेल को राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था.

गौरतलब है कि 2012 में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल का नाम अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में सौदा कराने और भारतीय अधिकारियों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने वाले 3 बिचौलियों में से एक के रूप में सामने आया था. अन्य 2 बिचौलियों के नाम राल्फ गिडो हैस्के और कार्लो गेरोसा है. यह पूरा सौदा करीब 3,600 करोड़ रुपये का था.

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